इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना(IGNDPS)

भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है,इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना(IGNDPS)।

इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग जनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें और समाज में गरिमा के साथ जीवनयापन कर सकें।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना

इस लेख में हम IGNDPS योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, इसके लाभ, पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे ताकि इसे सरलता से समझा जा सके।

क्या है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना?

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना केंद्र सरकार की एक योजना है जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत आती है। इस योजना के तहत, उन व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है, जो किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक विकलांगता के शिकार होते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं।

योजना का उद्देश्य

IGNDPS का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसके माध्यम से, सरकार उन व्यक्तियों को मदद करने का प्रयास करती है जो खुद अपने लिए आजीविका कमाने में असमर्थ हैं।

IGNDPS के लाभ

  • मासिक पेंशन: IGNDPS के तहत पात्र दिव्यांग व्यक्ति को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। यह राशि ₹300 से ₹500 तक हो सकती है। कई राज्य सरकारें इस राशि को अतिरिक्त सहायता के रूप में बढ़ाती हैं।
  • आजीवन सहायता: यह योजना उन दिव्यांग व्यक्तियों को आजीवन आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो पात्र हैं। इसके लिए व्यक्ति को किसी भी आयु में आवेदन कर सकता है।
  • आर्थिक सुरक्षा: इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को एक निश्चित मासिक आय प्राप्त होती है जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।
  • सरल आवेदन प्रक्रिया: इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है। व्यक्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।

पात्रता मानदंड

IGNDPS योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड हैं:

  1. दिव्यांगता: आवेदक का दिव्यांग होना अनिवार्य है और उसके पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए।
  2. आयु: इस योजना के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं।
  3. आर्थिक स्थिति: आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होनी चाहिए। साथ ही, आवेदक का नाम BPL सूची में दर्ज होना चाहिए।
  4. भारत का नागरिक: केवल भारतीय नागरिक ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करना काफी सरल है। इसके लिए आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:

  • ऑनलाइन आवेदन: आवेदक अपने राज्य की सरकारी वेबसाइट या NSAP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
  • ऑफलाइन आवेदन: इच्छुक व्यक्ति निकटतम पंचायत कार्यालय, नगरपालिका कार्यालय या जिला समाज कल्याण विभाग में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है।
  • दस्तावेज़: आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:
  • दिव्यांगता प्रमाणपत्र
  • आय प्रमाणपत्र
  • आधार कार्ड
  • BPL प्रमाणपत्र
  • बैंक खाता विवरण
  1. आवेदन की स्थिति: आवेदन करने के बाद, आप अपने आवेदन की स्थिति का पता ऑनलाइन पोर्टल पर देख सकते हैं।

योजना से जुड़ी मुख्य बातें

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना
  1. समय पर भुगतान: पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे किसी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी की संभावना नहीं रहती।
  2. राज्य सरकार का सहयोग: केंद्र सरकार के अलावा, कई राज्य सरकारें भी IGNDPS योजना के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान करती हैं।

FAQs

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें?

आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए BPL सूची में नाम, दिव्यांगता प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करना होगा।

इस योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?

IGNDPS के तहत ₹300 से ₹500 तक की मासिक पेंशन दी जाती है, जिसे राज्य सरकारें बढ़ा सकती हैं।

कौन-कौन इस योजना के लिए पात्र हैं?

इस योजना के लिए वही दिव्यांग व्यक्ति पात्र हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, उनके पास दिव्यांगता प्रमाणपत्र है, और उनका नाम BPL सूची में शामिल है।

क्या यह योजना केवल गरीब दिव्यांगों के लिए है?

हाँ, यह योजना गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ही है।

आवेदन करने के बाद पेंशन कब शुरू होती है?

आवेदन की जांच और स्वीकृति के बाद पेंशन प्रक्रिया शुरू होती है। आमतौर पर, आवेदन स्वीकृत होने के 2-3 महीने के भीतर पेंशन राशि लाभार्थी के खाते में जमा हो जाती है।

निष्कर्ष

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता लाने और उन्हें समाज में गरिमा के साथ जीने का अवसर प्रदान करती है। यदि आप या आपके जान-पहचान में कोई व्यक्ति इस योजना के पात्र हैं, तो तुरंत आवेदन करें और इसका लाभ उठाएं।

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